बलिया, जुलाई 24 -- Balia News: बलिया, संवाददाता। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उचित दर की दुकान हासिल करने वाली स्वयं सहायता समूह की संचालिका के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के अनुसार एफआईआर कर मामले की जांच की जा रही है।पूर्ति निरीक्षक सदर डिम्पल सिंह ने गुरुवार को नगर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि हनुमानगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत रामपुर महावल निवासी हरेकृष्ण ने चार नवम्बर 2025 को शिकायती पत्र दी थी। उन्होंने बताया था कि 26 अक्तूबर 2020 को उचित दर की दुकान रविदास गुरु स्वयं सहायता समूह के नाम से आवंटित है। यह भी पढ़ें- Bhadoni News: कंपनी के नाम एवं पते का इस्तेमाल करने का आरोप समूह की संचालिका सुमन देवी के द्वारा दुकान आवंटन के समय शैक्षणिक योग्यता के रुप में हाईस्कूल का जो प्रमाण पत...