बलिया, अक्टूबर 21 -- Balia News: बलिया। सहायक आयुक्त द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जेपी सिंह ने जिले के सभी ठेला-खोमचा तथा होटल-ढाबा संचालकों खाद्य पदार्थों में खाद्य रंगों का प्रयोग नहीं करने की अपील किया है। उनका कहना है कि रोडामाइन-बी, मेटानिल येलो, बटर येलो, मैलाकाइट ग्रीन, ऑरामाइन, ऑरेंज सेकेन्ड तथा सुदान डाई जैसे गैर अनुमन्य औद्योगिक रंगों का खाद्य पदार्थों में प्रयोग प्रतिबंधित है। जलेबी, लड्डू, बर्फी, इमरती, केक, पेस्ट्री, बिस्कुट एवं अन्य खाद्य पदार्थों में केवल खाद्य श्रेणी के लिए अनुमन्य रंगों का ही प्रयोग निर्धारित सीमा में किया जा सकता है। समोसा, चाट, मोमोज, रोल आदि के साथ परोसी जाने वाली चटनी एवं सॉस में अनधिकृत रासायनिक रंग न मिलाएं। कॉटन कैंडी, बर्फ के गोले, तंदूरी चिकन, कबाब, चाप एवं तली हुई मछली में गैर-खाद्य रं...