बलिया, नवम्बर 7 -- Balia News: रेवती, हिन्दुस्तान संवाद। वर्ष 2024 के सर्वे के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मकान टैक्स वसूली को लेकर लोगों में आक्रोश है। सभासदों ने किसी सर्वे की जानकारी से इंकार किया है। चौकान्ने वाली बात यह है कि पेयजल के अतिरिक्त एक नया टैक्स 'जल कर' भी शामिल किया है। लोगों का कहना है कि पहले लोग 100 से 150 वार्षिक के हिसाब से नगर पंचायत को टैक्स देते थे, लेकिन नए नियम के तहत एक से लेकर आठ हजार के हिसाब से दो वर्ष का टैक्स लिया जा रहा है। व्यवसायिक दुकानों का तो मकान से तीन गुना अधिक टैक्स वसूला जा रहा है। यदि खाली जमीन है और बाउंड्री हो चुकी है तो वह भी टैक्स के दायरे में है। सभासद पशुपति नाथ भोला ओझा ने बताया कि जिसके पास पेयजल का कनेक्शन नहीं है, उससे भी जलकर लेना समझ से परे है। सभासद शमीम अहमद ने बताया कि ...