बलिया, अक्टूबर 17 -- Balia News: बलिया। अलग-अलग दो मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शनिवार को आरोपियों को सजा सुनायी। न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के आरोपी को 25 साल तथा चोरी, हमला और आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को पांच साल छह माह की सजा सुनायी। एक साल पहले भीमपुरा पुलिस ने एक महिला की तहरीर पर रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के छितौनी निवासी विशाल उर्फ गोविन्द यादव के खिलाफ शांदी का झांसा देकर किशोरी को गैर प्रांत लेजाकर दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को 25 साल की सजा सुनायी और 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।इसी प्रकार भीमपुरा और रसड़ा में दर्ज हत्या के प्रयास, चोरी और आर्म्स एक्ट के आरोपी मऊ जनपद के रामपुर थाना क्षेत...