बलिया, अगस्त 31 -- Balia News: बलिया, संवाददाता। अलग-अलग जगहों के दहेज हत्या के तीन मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को आठ आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने सभी पर अर्थदंड भी लगाया।जिला जज अनिल कुमार झा ने रेवती थाना क्षेत्र के नरायनपुर गांव के पांच अभियुक्तों चंदन, उसके पिता रंगबहादुर, मां जयंती तथा भाईयों गुड्डु और सोनू को दहेज हत्या का दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनायी। उन्होंने तीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन के अनुसार बैरिया थाना क्षेत्र के टोला शिवनराय निवासी अजय सिंह की बेटी मोनी की शादी साल 2015 में आरोपी चंदन के साथ हुई थी। 22 अगस्त 2020 को मोनी की लाश घर में फंदे से लटकती मिली। इस मामले में रेवती पुलिस ने पति, सास, ससुर और दो देवरों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आर...