बलिया, अगस्त 20 -- Balia News: बलिया। करीब 25 साल पुराने गैंगेस्टर एक्ट की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सहतवार थाना क्षेत्र के कुम्हैला निवासी रामेश्वर तुरहा को दो साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सहतवार पुलिस ने रामेश्वर के खिलाफ साल 2001 में गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। यह भी पढ़ें- Pratapgarh Kunda News: गैंगस्टर में दोषी को तीन साल छह माह की कैद

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