बलिया, जुलाई 24 -- Balia News: बलिया। करीब छह साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो आरोपियों को शुक्रवार को तीन-तीन साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। 14 नवम्बर 2020 को नगरा पुलिस ने नगरा थाना क्षेत्र के सिसवार कलां निवासी अविनाश सिंह उर्फ गोधन तथा बक्सर (बिहार) के टाउन थाना क्षेत्र के नई बाजार निवासी ताहिर अंसारी को पकड़ा। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने एक किलो नौ सौ ग्राम गांजा बरामद किया। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने दोनों का चालान कर दिया। इसके बाद विवेचना के बाद नगरा पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनायी।

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