बलिया, अक्टूबर 27 -- Balia News: बलिया। करीब तीन साल पहले मनियर थाने पर दर्ज अपहरण और पाक्सो ऐक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को 25 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति ने 18 नवम्बर 2023 को मनियर पुलिस को तहरीर देकर पिलुई निवासी अभिषेक चौहान पर 13 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था। अपहरण और पाक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) प्रथम कांत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- Barabanki News: किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

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