बहराइच, अगस्त 13 -- Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। हरदी इलाके के वभनी गांव में अक्तूबर 2003 में हुई कौशल किशोर की हत्या मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने एक दोषसिद्ध अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। उसे अदा न किए जाने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हरदी थाने के वभनी गांव के रास्ते में 11 अक्तूबर 2003 मेला देखकर अपने घर आ रहे लोगों पर हमलावरों ने हमला कर दिया। कौशल किशोर को हमलावरों ने बांका प्रहार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। यह भी पढ़ें- Ambedkar Nagar News: प्राणघातक हमले में दोषी दोनों भाइयों समेत तीन को 10-10 वर्ष का कारावास एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि इस मामले में हत्या का प्रयास, हत्या के आधा...