बहराइच, अक्टूबर 15 -- Bahraich News: बहराइच। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शैली रॉय ने हत्या के प्रयास में दोषसिद्ध को सात साल की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगा है। थाना हुजूरपुर पर वादिनी मुकदमा पूनम देवी पुत्री विश्राम निवासी ग्राम लोधनपुरवा हुजूरपुर ने तहरीर में कहा कि 18.10.2020 को समय करीब 01:00 बजे दिन में पुराने वाद-विवाद को लेकर बड़कऊ पुत्र मनोरथ, संजय पुत्र बड़कऊ, छोटू पुत्र बाबू निवासीगण ग्राम लोधनपुरवा भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए दरवाजे पर आ गए। इसी दौरान वादिनी की मां बुधना पत्नी विश्राम मौके पर पहुंची और विपक्षीगण को गाली देने से मना किया। तभी विपक्षीगण द्वारा वृद्ध असहाय महिला को लाठी डण्डे से मारा पीटा गया। जान से मारने की धमकी दी गयी, जिसके आधार पर थाना हुजूरपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया। साक्ष्य संकलन, गवा...