बहराइच, सितम्बर 28 -- Bahraich News: बहराइच, संवाददाता । हुजूरपुर थाने के लोधनपुरवा में अक्तूबर 2020 में हुए हत्या के प्रयास मामले में न्यायाधीश प्रथम अपर सत्र शैली राय ने जानलेवा हमले के दोषी मुख्य आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है। जबकि इसी मामले में मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में सह आरोपी को सात वर्ष की सजा सुनाई गई। उस पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बहराइच में यह पहला मामला है जिसमें हत्या के प्रयास में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि हुजुरपुर थाने के लोधनपुरवा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 10 अक्तूबर 2020 को असहाय वृद्ध बुधना पत्नी विश्राम को लाठी - डंडे से मारापीटा गया और तंमचे से सीने पर फायर क...