बहराइच, जुलाई 21 -- Bahraich News: बहराइच। मार-पीट करने वाले अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 6,500-6,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। न्यायालय पीठासीन अधिकारी कविता निगम न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशद्वारा दोषी अभियुक्तों को दंडित किया गया। 30 जून को वादी मुकदमा द्वारा थाना दरगाह शरीफ पुलिस को लिखित सूचना दी कि प्रतिवादी द्वारा वादी की जमीन पर जबरदस्ती मडहा रखा जा रहा था। मना करने पर प्रतिवादी द्वारा वादी पक्ष को भद्दी-भद्धी गाली देते हुए लाठी डन्डे मारे-पीटे, जिससे शरीर में चोटे आयी। जिसके संबंध में थाना दरगाह शरीफ में अभियुक्तगण गीले उर्फ मिट्ठू, पवन, बबलू, सुमिरता उर्फ बुधना उर्फ कृष्णावती उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना व साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवा...