बहराइच, नवम्बर 4 -- Bahraich News: त्योहारों के मद्देनजर अपर जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह 5 नवंबर से 31 दिसंबर तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगी।धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज व छठ पूजा को सकुशल व सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी हुआ है। उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।

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