बागपत, जुलाई 3 -- Bagpat News: बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने धमकी देने के मामले में कुख्यात विक्की सुन्हैड़ा के करीबी दो करीबियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बड़ौत कोवताली क्षेत्र के महावतपुर बावली गांव निवासी ऋषिपाल ने चार अगस्त 2024 को खेकड़ा कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि सुन्हैड़ा गांव के जंगल में अपने खेत में उगाई गई फसल देखने गया था। तभी रामकुमार, जगपाल, विरेंद्र, सतेंद्र निवासी सुन्हैड़ा और कुछ अज्ञात युवक वहां आए। जिन्होंने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए जमीन को विक्की सुन्हैड़ा के परिवार की होना बताया। साथ ही फसल उगाने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा जमीन की पैरवी में खर्च हुए दस लाख रुपये भी वसूलने की धमकी दी। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया...