बागपत, अगस्त 21 -- Bagpat News: बागपत। अमीनगर सराय कस्बे में घर में घुसकर मारपीट करने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में शुक्रवार को न्यायाधीश ने सजा सुनाई। गंभीर रूप से चोट पहुंचाने वाले पांच आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई, जबकि शेष आरोपियों को विभिन्न धाराओं के अंर्तगत तीन-तीन साल की सुजा सुनाई गई। सभी आरोपियों पर अर्थदंड़ भी लगाया गया। एडीजीसी गगन गोड ने बताया कि 11 नवंबर 2022 को अमीनगर सराय कस्बा निवासी सतेंद्र के घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ की घटना हुई थी। पीड़ित ने तभी सिंघावली अहीर थाने पर घटना का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। यह भी पढ़ें- Orai News: 19 साल पुराने छेड़खानी और मारपीट केस में तीन सगे भाइयों को तीन-तीन साल की सज...