बागपत, अगस्त 31 -- Bagpat News: बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सियाराम चौरसिया ने बामनौली गांव में हमले के छह आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बामनौल गांव निवासी जयविंद्र ने गत 11 जून को दोघट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उसकी बहन बबली सरकारी हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। वहां पर आए छोटू उर्फ रविंद्र निवासी डूंडुखेड़ा जिला शामली और गांव के प्रविंद्र, सचिन, बिट्टू, भूरा, राहुल, छोटू पुत्र रामपाल ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर बबली के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। उसकी बहन वहां से भागकर घर आई, तो उन्होंने घर में घुसकर हमला कर दिया। जिसमें वह घायल हो गई। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि इस मामले में आरोपी छोटू उर्फ रविंद्र, प्रविंद्र, सचि...