बागपत, अगस्त 26 -- Bagpat News: बागपत। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि सिंघावली अहीर के रहने वाले फरमान के खिलाफ वर्ष 2024 में चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने तभी उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को न्यायाधीश ने आरोपी फरमान को एक साल 10 माह और 28 दिन की सजा सुनाई, साथ ही उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया।

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