बागपत, जुलाई 28 -- Bagpat News: बागपत। बड़ौत कोतवाली पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में दो आरोपियों को दो-दो साल की सजा सुनाई गई, साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी इंद्रपाल सिंह ढाका ने बताया कि बड़ौत की काशीराम कालोनी के रहने वाले हर्षित उर्फ गोलू और चांद आपराधिक प्रवृत्ति के युवक है। उनके खिलाफ कई संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज है। वर्ष 2023 में बड़ौत कोतवाली पर दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद विवेचक ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि मंगलवार को न्यायाधीश ने दोनों गैंगस्टरों हर्षित उर्फ गोलू और चांद को दो-दो साल की सजा सुनाई...