बागपत, अगस्त 23 -- Bagpat News: बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले में कुख्यात विक्की सुन्हैड़ा के करीबी रामकुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस प्रकरण में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बावली गांव निवासी ऋषिपाल ने चार अगस्त 2024 को खेकड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि सुन्हैड़ा गांव के जंगल में खेत में उगाई गई फसल देखने गया था। तभी वहां आए रामकुमार, जगपाल, वीरेंद्र, सत्येंद्र वहां आए और उसे घेरकर गाली-गलौज कर धमकी देने लगे। उन्होंने जमीन को विक्की सुन्हैड़ा की बताकर दस लाख रुपये की मांग की। रुपये नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि इस मामले में आरोपी रामकुमार ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई, ज...