बागेश्वर, अगस्त 12 -- Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। रंगदारी मांगने, धमकी देने और धनराशि हड़पने के आरोपी गोपाल चंद्र बनवासी को सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली। सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने उसकी फौजदारी निगरानी खारिज कर न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ के आरोप तय करने संबंधी आदेश को बरकरार रखा। मामले में सिटोली निवासी मंगल सिंह ने 19 सितंबर 2025 को बैजनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि दुकान निर्माण की शिकायत वापस लेने के नाम पर 10 हजार और मदद के नाम पर दो लाख रुपये लिए गए। रकम वापस मांगने पर मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने के साथ पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 308(4) और 316(2) में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में शिका...