बागेश्वर, जुलाई 29 -- Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी की अदालत ने जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी गोविंद सिंह रोतेला को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने चार मार्च 2025 की रात कठायतबाड़ा निवासी योगिता नगरकोटी और गीता रोतेला के साथ गाली-गलौज कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में कोतवाली बागेश्वर में मुकदमा दर्ज हुआ था। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...