बागेश्वर, जुलाई 25 -- Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने कीड़ाजड़ी बरामदगी के एक मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली और विवेचना को संदिग्ध मानते हुए आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने निचली अदालत के वर्ष 2023 के छह माह के साधारण कारावास और 500 रुपये अर्थदंड के फैसले को भी निरस्त कर दिया। मामले के अनुसार, 12 जुलाई 2020 को कपकोट पुलिस ने चीराबगड़ के पास झूनी निवासी देवेंद्र सिंह को 114 ग्राम कीड़ाजड़ी के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया था। निचली अदालत ने सात अगस्त 2023 को देवेंद्र को भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 के तहत दोषी मानते हुए छह माह के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। सत्र न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि अ...