बगहा, सितम्बर 22 -- Bagaha News: बेतिया । साली के पति को ससुराल में बुला जिंदा जलाकर कर मार देने में साढू को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा अदालत ने सुनाई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम विजय किशोर सिंह ने कांड के नामजद अभियुक्त अमित कुमार उर्फ अमित शाह को सजा सुनाई। वहीं, सजायाफ्ता को दस thousand रुपए जुर्माना भी देने का आदेश दिया है।

अमित कुमार का背景 सज़ायाफ्ता अमित कुमार मृतक मिथिलेश कुमार शाह का साडू है। वह सिकटा थाना के स्थानीय निवासी बताया गया है। अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि घटना वर्ष 2024 की है। मृतक मिथिलेश कुमार शाह की शादी साठी थाना के समहौता निवासी शंभू शाह की पुत्री गीता देवी से हुई थी। शादी के बाद दांपत्य जीवन ठीक-ठाक से चल रहा था। इसी बीच मिथिलेश कुमार लगभग एक माह ...