बगहा, नवम्बर 5 -- Bagaha News: बगहा। दहेज हत्या के करीब दस वर्ष पुराने मामले में व्यवहार न्यायालय बगहा की अदालत ने अभियुक्त कमलेश यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने पटखौली थाना कांड संख्या 488/2016 में सुनवाई पूरी करने के बाद 3 नवंबर 2026 को खुले न्यायालय में फैसला सुनाया। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाने के आधार पर अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 304(बी) एवं 201/34 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।मामले में सूचक नरेश यादव, निवासी नरैनापुर पटखौली ने अपनी बहन संगीता देवी की हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, संगीता की शादी बालेश्वर यादव से हुई थी। आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद से ही मोटरस...