बगहा, अगस्त 21 -- Bagaha News: बेतिया। नगर निगम बोर्ड की बैठक में आम लोग भी शामिल होकर कार्यवाही देख और सुन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि उसके शहर से जुड़े मुद्दों पर बोर्ड में क्या चर्चा हो रही है और निर्वाचित पार्षद किन प्रस्तावों पर निर्णय ले रहे हैं। इसमें आम लोग के साथ मीडिया के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। नगरपालिका अधिनियम में बोर्ड की बैठक को सामान्य रूप से जनता के लिए खुला रखने का स्पष्ट प्रावधान है। नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा 55 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम के अनुसार बोर्ड की बैठक आम जनता के लिए खुली होती है। उन्होंने कहा कि पार्षद जिन लोगों के लिए नियम, योजनाएं और विकास कार्यों से जुड़े निर्णय लेते हैं, उन लोगों को यह जानने का अधिकार है कि बोर्ड की बैठक म...