बगहा, अगस्त 14 -- Bagaha News: बेतिया। सहोदर नाबालिग बहनों से दुष्कर्म एवं छेड़छाड़ के एक मामले में रेप एंड पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने एक अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं 52 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सज़ायाफ्ता मझौलिया थाना क्षेत्र के सेनवरिया नौका टोला निवासी सिपाही सहनी है। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है। घटना 20 जून वर्ष 2024 की है। घटना के दिन अभियुक्त घर में सोई हुई एक नाबालिग लड़की का मुंह दाब उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की द्वारा शोरगुल मचाने परअभियुक्त की पत्नी भी वहां चली आई तथा रुपए का लालच दे पीड़िता को चुप करा दी। इसके बाद दूसरे दिन पुन: अभियुक्त पीड़िता की बड़ी बहन के साथ छेड़...