बगहा, अक्टूबर 9 -- Bagaha News: बगहा। नौरंगिया थाना क्षेत्र के जरलहिया गांव में विवाहिता विनिता देवी की दहेज हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को सास फगनी देवी और ससुर भुट्टी राय को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना के एक वर्ष के भीतर फैसला आने और करीब छह माह में विचारण पूरा होने को त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छह गवाहों की हुई गवाही

गवाहों की गवाही और अभियोजन का पक्ष लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में छह गवाहों की गवाही कराई गई। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक या दस...