बगहा, अक्टूबर 15 -- Bagaha News: बगहा।दहेज के लिए पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय ने पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को रामनगर थाना कांड संख्या 28/2017 और सत्रवाद संख्या 290/2017 में फैसला सुनाते हुए पति रंजीत चौधरी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी। वहीं, सास दयमंती देवी(पेशे से नर्स) और ससुर मथुरा प्रसाद(सेवानिवृत लिपिक, अनुमंडल कार्यालय बगहा) को भी कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस बावत जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों की गवाही, दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य तथ्यों को अदालत के समक्ष प्र...