बगहा, अक्टूबर 9 -- Bagaha News: बेतिया। नौतन थाना क्षेत्र के बुधवलिया गांव में जमीन विवाद को लेकर सुरेश साह की हत्या के मामले में बेतिया व्यवहार न्यायालय ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश नवम धीरेंद्र कुमार की अदालत ने दीनानाथ साह और मुन्ना साह को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए दोनों पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी चंद्रशेखर प्रसाद ने मामले में पैरवी की। मुकदमे का स्पीडी ट्रायल 15 माह और नौ दिनों में पूरा हुआ। सुनवाई के दौरान अभियोजन के गवाहों की गवाही, डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, केस डायरी और उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को भार...