बदायूं, जुलाई 23 -- Badaun News: अपर सत्र न्यायाधीश छह व स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने जानलेवा हमला, मारपीट और आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए तीन सगे भाइयों को दोषी करار दिया है। न्यायाधीश ने दोषी बृजपाल, बुधपाल और मुकेश को जानलेवा हमले में 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषियों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तमंचा से फायर करने वाले दोषी को आर्म्स एक्ट में दो साल की अतिरिक्त सजा व पांच हजार का अगल से जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि में से 15 हजार रुपये की रकम घायल जागन सिंह को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का हुक्म दिया। एडीजीसी ओमपाल कश्यप के मुतबिक थाना सहसवान के ग्राम सुर्करा निवासी नीरज ने 25 अगस्त 2017 को सहसवान थाने में तहरीर दी। बताया कि 24 अगस्त की देर शाम आठ बजे उसके पिता घर के बाह...