बदायूं, सितम्बर 8 -- Badaun News: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कु रिंकू ने घर में घुसकर हत्या करने में पिता व‌ पुत्र समेत चार को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषियों को उम्रमैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक दोषी पर 33 हजार और बाकी तीन पर 31-31 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया।

मामले की जानकारी अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार वादी मुकदमा अरवेश पुत्र प्रेमपाल निवासी ईसापुर थाना अलापुर ने तहरीर दाखिल की। बताया उसकी ब्रजराज पुत्र सुम्मेर सिंह आदि से जमीन के मामले में रंजिश चल रही थी। जिसका गांव व रिश्तेदारों ने समझौता करने का काफी प्रयास किया था। इसके बाद वाबजूद बृजपाल आदि नहीं माने।

हत्या की घटना 14 जून 2015 सुबह 6:45 बजे के करीब गांव के बृजपाल, अवनीश, राजीव और सतपाल अपने-अपने हाथों में तमंचा और बंदूक लेकर गालीगलौज...