बदायूं, अगस्त 7 -- Badaun News: बदायूं। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट राजवीर सिंह की अदालत ने ग्राम पंचायत सचिव को मजदूरी का भुगतान न करने, जातिसूचक गाली देने और मारपीट के मामले में आरेापी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ एक हजार रुपये के जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। अदालत में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार वादी कुवरपाल, जो मजदूरी का कार्य करता है, से ग्राम पंचायत मीरा सराय में तैनात सचिव विजय शाक्य ने शौचालय में टंकी लगवाने का काम कराया था। इस कार्य की मजदूरी के रूप में 32,500 रुपये बकाया थे। वादी ने कई बार अपनी मजदूरी की मांग की, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद उसने श्रम विभाग में शिकायत की, जिस पर संबंधित अधिकारी द्वारा सचिव को नोटिस जारी किया गया। यह भी पढ़ें- Hapur News: नाबालिग स...