बदायूं, अक्टूबर 17 -- Badaun News: अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने नाबालिग को बहलाफुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना बिल्सी में नौ सितंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया चार सितंबर को उसकी 16 साल की बेटी शाम पांच बजे खेत सेघर के लिए आ रही थी। काफी समय हो जाने पर भी जब बेटी घर नहीं पहुंची तथा खोजबीन शुरू की। खोजबीन करने पर पता चला कि गांव का ही पुष्पेंद्र पुत्र नेत्रपाल उम्र 22 वर्ष मेरी लड़की को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। पुलिस ने वादी...