बदायूं, सितम्बर 19 -- Badaun News: अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने छत पर चढ़कर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को एक साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार वादी द्वारा थाना बिल्सी पर इस आशय की तहरीर पेश की गई कि 23 अक्तूबर 2017 को समय करीब रात 10 बजे उसकी भतीजी पीड़िता आयु 13 वर्ष छत पर अकेली सो रही थी। इसी बीच पड़ोस का ही रहने वाला मजले उसकी छत पर चढ़कर उसकी भतीजी को बदनीयत से चारपाई पर छेड़छाड़ करने लगा। भतीजी ने किसी प्रकार से शोर मचाया तो वह और उसकी पत्नी मौके पर छत पर पहुंचे इस बीच मजले छत से कूद कर भाग गया मोहल्ले के...