बदायूं, अक्टूबर 10 -- Badaun News: बदायूं। अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या एक दिनेश तिवारी ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध किया। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 21,500 रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना अलापुर में तहरीर दी। बताया, 17 नवंबर 2024 की शाम सात बजे उसकी 12 वर्ष की बेटी घर पर अकेली थी। मौका पाकर मुनीश घर में घुस आया। घर में आने के बाद मेरी बेटी को पकड़ किया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया। यह भी पढ़ें- Ara News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की कठोर कारावास जब वह देर रात घर वापस लौटा तो मेरी बेटी ने सारी घटना मुझे बत...