बदायूं, सितम्बर 25 -- Badaun News: बदायूं, विधि संवाददता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ऋषि कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को दो साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया।विशेष लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता के अनुसार वादी मुकदमा राजवीर सिंह थाना अध्यक्ष करीब नगर ने 14 मार्च 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया वह कांस्टेबल अजिवीर सरकारी जीप चालाक है और निर्वाचन इलाका से वापस आया। आरोपी धर्मेश पुत्र राम खिलाड़ी मुस्तफाबाद हयात नगर जिला संभल संगठित गिरोह बनाकर चोरी नकब्जानी जैसी घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से धन अर्जन करता है। समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहता है।। इन इनके विरुद्ध जनता में कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। इसके गुंडा एक्ट का अन...