आजमगढ़, अगस्त 14 -- Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। लूट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत एक आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर दस नीतिका राजन ने शुक्रवार को सुनाया।अभियोजन कहानी के अनुसार वादी बृजेश कुमार यादव निवासी मुहल्ला सर्फुददीनपुर थाना सिधारी 01 फरवरी 2014 को बाइक से घर लौट रहा था। तभी कंधरापुर थाना क्षेत्र में आरोपी सुनील यादव निवासी बरोही पुरापांडेय थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अंबेडकर नगर ने वादी मुकदमा बृजेश से कट्टे के बल पर 2.5 लाख रुपया लूट लिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल सात गवाह परीक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुनी...