आजमगढ़, सितम्बर 25 -- Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पति, सास और ससुर को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी राम मिलन मौर्य निवासी मुबारकपुर फिकर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अंबेडकर नगर की पुत्री सोनी का विवाह राहुल मौर्य निवासी शिवपुर थाना महाराजगंज के साथ 10 जुलाई 2024 को हुई थी। विवाह के बाद दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोग सोनी का उत्पीड़न करने लगे। 10 जून 2025 को सोनी की ससुराल में हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति, सास और ससुर के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प...