आजमगढ़, अगस्त 4 -- Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। अवैद्य अस्त्र (चाकू) रखने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि (40 दिन) के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 14 रिपुदमन सिंह ने सोमवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, तत्कालीन थानाघ्यक्ष अतरौलिया सुरेश कुमार मिश्रा ने चेकिंग के दौरान 7 फरवरी 2008 को मोहम्मद असलम निवासी कोटवा थाना जैतपुर जनपद अंबेडकरनगर के कब्जे से एक अवैध अस्त्र (चाकू) बरामद किया था। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपी मोहम्मद असलम ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। यह भी पढ़ें- Chitrakoot News: आयुध अधिनियम में दोषी को सजा के साथ सुनाया जुर्माना तब अदालत ने...