आजमगढ़, अक्टूबर 23 -- Azamgarh News: आजमगढ़। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 एवं खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 मतदाता सूची में लिपिकीय त्रुटियों के कारण किसी मतदाता को मताधिकार से वंचित न किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। मतदान के दिन मतदाता सूची में मतदाता के विवरण में आंशिक लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियां होने के आधार पर किसी भी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान कार्मिकों को भी यह निर्देशित किया गया है कि लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियों के कारण किसी भी मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। यह भी पढ़ें- Azamgarh News: आज 23 केंद्रों पर 8592 शिक्षक मतदाता डालेंगे वोट इसके साथ ही जनपद स्तर पर कंट्रोलरूम स्थापित क...