आजमगढ़, सितम्बर 30 -- Azamgarh News: आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का दोषी पाया। जिसके बाद उसे पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़ित को दी जाएगी। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा वलीउल्लाह निवासी महुआ थाना पवई एक दिसंबर 2014 की रात शौच कर घर लौट रहा था। तभी रास्ते मे गांव के ही मुस्लिम तथा हिटलर ने गालीगलौज करते हुए उसके पैर में गोली मार दी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद एक आरोपी मुस्लिम के विरुद्ध चार्जशीट भेजी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने कुल आठ गवाहों को ...