Aurangabad News: मारपीट के मामले में तीन अभियुक्तों को सुनाई गई सजा
औरंगाबाद, सितम्बर 30 -- Aurangabad News: वर्ष 2011 में हुई थी मारपीट की घटना, सजा सुनाए जाने के बाद भेजा गया जेल औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार की अदालत ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या-339/11 में तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद मुख्य अभियुक्त फेसर थाना के परसी निवासी मारछु यादव को भादंवि की धारा 307 में तीन वर्ष की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माना, धारा 324 में एक वर्ष की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 341 में एक माह की सजा और पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया गया है।
अभियुक्तों की सजा अन्य अभियुक्त प्रमोद यादव और सुरेश यादव को भादंवि की धारा 324 में एक वर्ष की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 341 में एक माह की सजा और पांच सौ रुपए...
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