औरंगाबाद, अक्टूबर 13 -- Aurangabad News: मुख्य अभियुक्त को तीन साल का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना लगा औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय की विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश लक्ष्मीकांत मिश्रा ने माली थाना कांड संख्या 51/20 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक शिवलाल मेहता ने बताया कि मुख्य अभियुक्त मुन्ना कुमार को भादंवि की धारा 456 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अन्य अभियुक्त माली थाना के रेगनिया मंझौली गांव निवासी अशोक राम, कमलेश राम, संजय कुमार उर्फ संजय राम और अखिलेश पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अदालत ने 12 अक्टूबर 2026 को सभी पांच अभि...