औरंगाबाद, अक्टूबर 13 -- गांजा बरामदगी मामले में दो दोषी Aurangabad News: सजा पर सुनवाई बुधवार को, बंधपत्र विखंडित कर जेल भेजा औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अन्नदिता सिंह की अदालत ने गोह थाना कांड संख्या 181/20 में सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को मादक पदार्थ से संबंधित मामले में दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई अगले दिन होगी। विशेष लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने बताया कि गोह थाना के न्यू एरिया निवासी भोला सिंह और गोह थाना के एकौना गांव निवासी संतोष कुमार को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी) के तहत दोषी ठहराया गया है। दोनों का बंधपत्र विखंडित कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले के अन्य अभियुक्त कामख्या गिरी, शंकरपुर और प्रभु साव, दाउदनगर को साक्ष्य क...