औरंगाबाद, जुलाई 10 -- Aurangabad News: 15 हजार रुपये जुर्माना दाउदनगर संवाद सूत्र। दाउदनगर के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार की अदालत ने खुदवां थाना कांड संख्या 08/24 में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी अंटू पांडे उर्फ बॉस पांडे को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया।

सजा का विवरण न्यायालय ने आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)(ए) एवं 26 के तहत सजा सुनाते हुए कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार धारा 25(1बी)(ए) के तहत आरोपी को तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 26 के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक माह का अ...