Auraiya News: लापरवाही से मौत के आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
औरैया, जुलाई 6 -- Auraiya News: सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के मामले में नामजद आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। न्यायालय ने मामले की गंभीरता, विवेचना में मिले साक्ष्यों और आरोपी के सहयोग न करने का हवाला देते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय के आदेश के अनुसार थाना बिधूना में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 313/2022 में आरोपी अभिजीत कुमार पर आरोप है कि उसने बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के चार पहिया वाहन को तेज एवं लापरवाही से चलाते हुए वादी के पिता को टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह भी पढ़ें- आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत अभियोजन ने इसे गैर इरादतन मानव वध का मामला बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कई चोटों का उल्लेख करते हुए मृत्यु का कारण ए...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.