औरैया, अक्टूबर 22 -- Auraiya News: विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन में मतदाता सूची के विवरण में मामूली लिखावट या छपाई की गलती होने पर मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। पहचान की पुष्टि होने पर संबंधित मतदाता को वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। शुक्रवार, 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश चंद्र मौर्य ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से इस संबंध में निर्देश मिले हैं। मतदान केंद्र पर पहुंचे किसी मतदाता के विवरण में आंशिक लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटि मिलने पर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी उसकी पहचान सुनिश्चित करेंगे। मतदाता की ओर से प्रस्तुत अनुमन्य दस्तावेजों अथवा मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरणों के आ...