औरैया, अक्टूबर 16 -- Auraiya News: बेला थाना क्षेत्र के मंदौसी मोड़ पर करीब पांच वर्ष पहले पुलिस जीप की टक्कर से साइकिल सवार गल्ला व्यापारी की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 7.37 लाख रुपये प्रतिकर निर्धारित किया है। इस धनराशि पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। पुलिस विभाग की ओर से प्रतिकर जमा नहीं करने पर अधिकरण ने जिलाधिकारी लखनऊ को वसूली आदेश भेजकर धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। बरौली मंदौसी गांव निवासी कृष्णवती ने न्यायालय के आदेश पर बेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पति कैलाश चंद्र 27 अप्रैल 2021 की शाम करीब 6:30 बजे बेला से बाजार करके साइकिल से घर लौट रहे थे। मंदौसी मोड़ के पास पीछे से आई पुलिस विभाग की जीप ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी।

हादसे में व्यापारी की मौत हादसे में कैला...