Auraiya News: छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
औरैया, सितम्बर 30 -- Auraiya News: घर में घुसकर मारपीट और छेड़खानी करने के नौ वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर कुल सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। बेला थाना क्षेत्र के जलालपुर निवासी दल सिंह उर्फ जल सिंह के खिलाफ वर्ष 2017 में मारपीट, गाली-गलौज, धमकी, घर में घुसने, छेड़खानी और एससी-एसटी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अधिनियम की अदालत ने बुधवार को दल सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 354 व 504 और एससी-एसटी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। उसे तीन वर्ष सश्रम कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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