औरैया, अक्टूबर 24 -- Auraiya News: पीईटी और आगामी दीपावली व छठ पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू की गई। बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों पर जुलूस और आम सभा आयोजित करने पर रोक लगाई गई। परीक्षा के दिनों में केंद्रों के आसपास 200 से 300 मीटर की परिधि में साइबर कैफे, फोटो कॉपी और प्रिंटिंग की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया। जिले के आठ केंद्रों पर 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और एक नवंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के दौरान केंद्रों में मोबाइल, ब्लूटूथ और अन्य संचार उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित किया गया। सुरक्षा जांच और प्...